भाग III · मूल अधिकार
- 12परिभाषा
- 13मूल अधिकारों से असंगत या उनका अल्पीकरण करने वाली विधियां
- 14विधि के समक्ष समता
- 15धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या जन्मस्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध
- 16लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता
- 17अस्पृश्यता का अंत
- 18उपाधियों का अंत
- 19वाक्-स्वातंत्र्य आदि विषयक कुछ अधिकारों का संरक्षण
- 20अपराधों के लिए दोषसिद्धि के संबंध में संरक्षण
- 21प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण
- 21Aशिक्षा का अधिकार
- 22कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण
- 23मानव के दुर्व्यापार और बलातश्रम का प्रतिषेध
- 24कारखानों, आदि में बालकों के नियोजन का प्रतिषेध
- 25अंतःकरण की और धर्म के अबाध रूप से मानने, आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता
- 26धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता
- 27किसी विशिष्ट धर्म की अभिवृद्धि के लिए करों के संदाय के बारे में स्वतंत्रता
- 28कुछ शिक्षा संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा या धार्मिक उपासना में उपस्थित होने के बारे में स्वतंत्रता
- 29अल्पसंख्यक-वर्गों के हितों का संरक्षण
- 30शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक-वर्गों का अधिकार
- 31संपत्ति का अनिवार्य अर्जनrepealed
- 31Aसंपदाओं आदि के अर्जन के लिए उपबंध करने वाली विधियों की व्यावृत्ति
- 31Bकुछ अधिनियमों और विनियमों का विधिमान्यकरण
- 31Cकुछ निदेशक तत्त्वों को प्रभावी करने वाली विधियों की व्ययावृत्ति
- 31Dराष्ट्र विरोधी क्रियाकलाप के संबंध में विधियों की व्ययावृत्तिrepealed
- 32इस भाग द्वारा प्रदत्त अधिकारों को प्रवर्तित कराने के लिए उपचार
- 32Aराज्य विधियों की सांविधानिक वैधता पर अनुच्छेद 32 के अधीन कार्यवाहियों में विचार न किया जानाrepealed
- 33इस भाग द्वारा प्रदत्त अधिकारों का, बलों, आदि को लागू होने में, उपांतरण करने की संसद् की शक्ति
- 34जब किसी क्षेत्र में सेना विधि प्रवृत्त है तब इस भाग द्वारा प्रदत्त अधिकारों पर निर्बन्धन
- 35इस भाग के उपबंधों को प्रभावी करने के लिए विधान