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सं Samvidhan
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Constitution — Part XII: Finance, Property, Contracts and Suits

पूर्ण पाठ Part XII — 39 अनुच्छेद.

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अनुच्छेद 264निर्वचन

अनुच्छेद 265विधि के प्राधिकार के बिना करों का अधिरोपण न किया जाना

अनुच्छेद 266भारत और राज्यों की संचित निधियां और लोक लेखे

अनुच्छेद 267आकस्मिकता निधि

अनुच्छेद 268संघ द्वारा उद्गृहीत किए जाने वाले किंतु राज्यों द्वारा संगृहीत और विनियोजित किए जाने वाले शुल्क

अनुच्छेद 268Aसंघ द्वारा उद्गृहीत किए जाने वाला और संघ तथा राज्यों द्वारा संगृहीत और विनियोजित किया जाने वाला सेवा-कर[repealed]

अनुच्छेद 269संघ द्वारा उद्गृहीत और संगृहीत किंतु राज्यों को सौंपे जाने वाले कर

अनुच्छेद 269Aअन्तरराज्यिक व्यापार या वाणिज्य के अनुक्रम में माल और सेवा कर का उद्ग्रहण और संग्रहण

अनुच्छेद 270उद्गृहीत कर और उनका संघ तथा राज्यों के बीच वितरण

अनुच्छेद 271कुछ शुल्कों और करों पर संघ के प्रयोजनों के लिए अधिभार

अनुच्छेद 273जूट पर और जूट उत्पादों पर निर्यात शुल्क के स्थान पर अनुदान

अनुच्छेद 274ऐसे कराधान पर जिसमें राज्य हितबद्ध है, प्रभाव डालने वाले विधेयकों के लिए राष्ट्रपति की पूर्व सिफारिश की अपेक्षा

अनुच्छेद 275कुछ राज्यों को संघ से अनुदान

अनुच्छेद 276वृत्तियों, व्यापारों, आजीविकाओं और नियोजनों पर कर

अनुच्छेद 277व्यावृत्ति

अनुच्छेद 279“शुद्ध आगम” आदि की गणना

अनुच्छेद 279Aमाल और सेवा कर परिषद्

अनुच्छेद 280वित्त आयोग

अनुच्छेद 281वित्त आयोग की सिफारिशें

अनुच्छेद 282संघ या राज्य द्वारा अपने राजस्व से किए जाने वाले व्यय

अनुच्छेद 283संचित निधियों, आकस्मिकता निधियों और लोक लेखाओं में जमा धनराशियों की अभिरक्षा आदि

अनुच्छेद 284लोक सेवकों और न्यायालयों द्वारा प्राप्त वादकर्ताओं की जमा राशियों और अन्य धनराशियों की अभिरक्षा

अनुच्छेद 285संघ की संपत्ति को राज्य के कराधान से छूट

अनुच्छेद 286माल के क्रय या विक्रय पर कर के अधिरोपण के बारे में निबंधन

अनुच्छेद 287विद्युत पर करों से छूट

अनुच्छेद 288जल या विद्युत के संबंध में राज्यों द्वारा कराधान से कुछ दशाओं में छूट

अनुच्छेद 289राज्यों की संपत्ति और आय को संघ के कराधान से छूट

अनुच्छेद 290कुछ व्ययों और पेंशनों के संबंध में समायोजन

अनुच्छेद 290Aकुछ देवस्वम् निधियों को वार्षिक संदाय

अनुच्छेद 292भारत सरकार द्वारा उधार लेना

अनुच्छेद 293राज्यों द्वारा उधार लेना

अनुच्छेद 294कुछ दशाओं में संपत्ति, आस्तियों, अधिकारों, दायित्वों और बाध्यताओं का उत्तराधिकार

अनुच्छेद 295अन्य दशाओं में संपत्ति, आस्तियों, अधिकारों, दायित्वों और बाध्यताओं का उत्तराधिकार

अनुच्छेद 296राजगामी या व्ययपगत या स्वामीविहीन होने से प्रोद्भूत संपत्ति

अनुच्छेद 297राज्यक्षेत्रीय सागर-खंड या महाद्वीपीय मग्नतट भूमि में स्थित मूल्यवान चीजों और अनन्य आर्थिक क्षेत्र के संपत्ति स्रोतों का संघ में निहित होना

अनुच्छेद 298व्यापार करने आदि की शक्ति

अनुच्छेद 299संविदाएं

अनुच्छेद 300वाद और कार्यवाहियां

अनुच्छेद 300Aविधि के प्राधिकार के बिना व्यक्तियों को संपत्ति से वंचित न किया जाना

कानूनी पाठ आधिकारिक स्रोतों से पुनरुत्पादित है। शैक्षिक है, कानूनी सलाह नहीं — महत्वपूर्ण उपयोग के लिए आधिकारिक Gazette की जांच करें।

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