Skip to content
सं Samvidhan

The Constitution of India

अनुच्छेद 271

कुछ शुल्कों और करों पर संघ के प्रयोजनों के लिए अधिभार

कुछ शुल्कों और करों पर संघ के प्रयोजनों के लिए अधिभार — अनुच्छेद 269 और अनुच्छेद 270 में किसी बात के होते हुए भी, संसद्, 1अनुच्छेद 246क के अधीन माल और सेवा कर के सिवाय,] उन अनुच्छेदों में निर्दिष्ट शुल्कों या करों में से किसी में किसी भी समय संघ के प्रयोजनों के लिए अधिभार द्वारा वृद्धि कर सकेगी और किसी ऐसे अधिभार के संपूर्ण आगम भारत की संचित निधि के भाग होंगे ।

सत्यापन प्रतीक्षित

यह क्यों है

अनुच्छेद 269 और 270 एक ऐसी व्यवस्था बनाते हैं जिसमें संघ द्वारा वसूले गए कई महत्त्वपूर्ण कर वित्त आयोग के सूत्र से राज्यों के साथ साझा किए जाते हैं। अनुच्छेद 271 संघ के लिए एक सुरक्षा-वाल्व की तरह बनाया गया: यह संसद को राष्ट्रीय आवश्यकताओं (जैसे आपातकालीन स्थितियाँ या विशेष परियोजनाएँ) के लिए शीघ्र अतिरिक्त राजस्व जुटाने देता है, और उस अतिरिक्त हिस्से को राज्यों के साथ बाँटना नहीं पड़ता, क्योंकि उपकर को उन साझा-कर नियमों के अधीन मूल कर से अलग माना जाता है।

आम गलतफहमियाँ
  • मिथक: यह कहना गलत है कि उपकर से मिलने वाला सारा धन अंततः सामान्य कर-राजस्व की तरह राज्यों के साथ बाँट दिया जाता है।

    तथ्य: अनुच्छेद 271 के अनुसार, उपकर से प्राप्त राशि पूरी तरह संघ की भारत की समेकित निधि (Consolidated Fund of India) में जाती है, न कि राज्यों में कर-वितरण के लिए प्रयुक्त साझा पूल में।

  • मिथक: यह कहना गलत है कि अनुच्छेद 271 किसी भी प्रकार के कर पर उपकर लगाने की अनुमति देता है।

    तथ्य: यह प्रावधान विशेष रूप से अनुच्छेद 269 और 270 में उल्लिखित शुल्कों या करों पर लागू होता है, प्रत्येक संभावित कर पर नहीं।