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सं Samvidhan

The Constitution of India

अनुच्छेद 293

राज्यों द्वारा उधार लेना

राज्यों द्वारा उधार लेना — (1) इस अनुच्छेद के उपबंधों के अधीन रहते हुए, राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार, उस राज्य की संचित निधि की प्रतिभूति पर ऐसी सीमाओं के भीतर, यदि कोई हों, जिन्हें ऐसे राज्य का विधान-मंडल, समय- समय पर, विधि द्वारा, नियत करे, भारत के राज्यक्षेत्र के भीतर उधार लेने तक और ऐसी सीमाओं के भीतर, यदि कोई हों, जिन्हें इस प्रकार नियत किया जाए, प्रत्याभूति देने तक है । (2) भारत सरकार, ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए, जो संसद् द्वारा बनाई गई किसी विधि द्वारा या उसके अधीन अधिकथित की जाएं, किसी राज्य को उधार दे सकेगी या जहां तक अनुच्छेद 292 के अधीन नियत किन्हीं सीमाओं का उल्लंघन नहीं होता है वहां तक किसी ऐसे राज्य द्वारा लिए गए उधारों के संबंध में प्रत्याभूति दे सकेगी और ऐसे उधार देने के प्रयोजन के लिए अपेक्षित राशियां भारत की संचित निधि पर भारित की जाएंगी । (3) यदि किसी ऐसे उधार का, जो भारत सरकार ने या उसकी पूर्ववर्ती सरकार ने उस राज्य को दिया था अथवा जिसके संबंध में भारत सरकार ने या उसकी पूर्ववर्ती सरकार ने प्रत्याभूति दी थी, कोई भाग अभी भी बकाया है तो वह राज्य, भारत सरकार की सहमति के बिना कोई उधार नहीं ले सकेगा । (4) खंड (3) के अधीन सहमति उन शर्तों के अधीन, यदि कोई हों, दी जा सकेगी जिन्हें भारत सरकार अधिरोपित करना ठीक समझे । अध्याय 3 - संपत्ति, संविदाएं, अधिकार, दायित्व, बाध्यताएं और वाद

सत्यापन प्रतीक्षित

यह क्यों है

भारत का संविधान संघीय ढांचा स्थापित करता है, जिसमें केंद्र और राज्यों दोनों के अपने-अपने कोष और उधारी शक्तियाँ हैं; परंतु राज्यों की वित्त व्यवस्था केंद्र से घनिष्ठ रूप से जुड़ी और अक्सर उस पर निर्भर रहती है। अनुच्छेद 293 का उद्देश्य यह था कि राज्यों को वास्तविक उधारी स्वायत्तता मिले, जबकि केंद्र—जो राज्यों का बारंबार ऋणदाता और समग्र वित्तीय स्थिरता का बड़ा जमानतकर्ता है—उस राज्य पर पहले से उसका ऋण बकाया होने की स्थिति में पर्यवेक्षण बनाए रखे। इससे राज्य की राजकोषीय स्वायत्तता और राष्ट्रीय राजकोषीय अनुशासन के बीच संतुलन बनता है, खासकर इसलिए महत्वपूर्ण क्योंकि पूंजीगत परियोजनाओं के लिए राज्यों की निर्भरता केंद्र के ऋणों और अनुदानों पर काफी रहती है।

न्यायालय इसे कैसे पढ़ते हैं

स्वयं अनुच्छेद 293 पर प्रत्यक्ष न्यायिक व्याख्या सीमित रही है; राज्यों की उधारी से जुड़े अधिकांश विवाद बड़े मुकदमों के बजाय राजकोषीय और राजनीतिक वार्ताओं से सुलझे हैं। न्यायालयों ने सामान्यतः अनुच्छेद 293 को व्यापक संवैधानिक ढाँचे (अनुच्छेद 292 तथा 294–296 के साथ) का हिस्सा मानते हुए, ऋण-शर्तों पर केंद्र और राज्यों के बीच की राजनीतिक-प्रशासनिक प्रक्रियाओं को प्राथमिकता दी है, और रूपांतरकारी व्याख्याएँ निर्धारित करने के बजाय उन प्रक्रियाओं का सम्मान किया है।

आम गलतफहमियाँ
  • मिथक: यह कहना गलत है कि राज्य कहीं से भी, कितनी भी राशि उधार ले सकते हैं।

    तथ्य: राज्य केवल भारत के भीतर, अपनी ही विधानमंडल द्वारा तय सीमाओं के अधीन रहकर उधार ले सकते हैं, और यदि उन पर पहले से केंद्र का बकाया है तो उन्हें केंद्र सरकार की सहमति लेनी होती है।

  • मिथक: केंद्र सरकार के राज्यों को दिए जाने वाले ऋण महज़ मनमानी मेहरबानियाँ हैं जिनका कोई वैधानिक आधार नहीं है—यह कथन गलत है।

    तथ्य: अनुच्छेद 293(2) विशेष रूप से ऐसे ऋणों के लिए शक्ति प्रदान करता है और उन्हें भारत की समेकित निधि पर अभिदत्त (चार्ज) करता है, जिससे यह प्रक्रिया अनौपचारिक कृपा नहीं, बल्कि संवैधानिक रूप से संरचित व्यवस्था बन जाती है।