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सं Samvidhan
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संSamvidhan

Constitution — Part XVI: Special Provisions relating to Certain Classes

पूर्ण पाठ Part XVI — 19 अनुच्छेद.

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अनुच्छेद 330लोक सभा में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए स्थानों का आरक्षण

अनुच्छेद 330Aलोक सभा में महिलाओं के लिए स्थानों का आरक्षण

अनुच्छेद 331लोक सभा में आंग्ल-भारतीय समुदाय का प्रतिनिधित्व

अनुच्छेद 332राज्यों की विधान सभाओं में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए स्थानों का आरक्षण

अनुच्छेद 332AReservation of seats for women in the Legislative Assemblies of the States

अनुच्छेद 333राज्यों की विधान सभाओं में आंग्ल-भारतीय समुदाय का प्रतिनिधित्व

अनुच्छेद 334स्थानों के आरक्षण और विशेष प्रतिनिधित्व का कतिपय अवधि के पश्चात् न रहना

अनुच्छेद 334Aमहिलाओं के लिए स्थानों के आरक्षण का प्रभावी होना

अनुच्छेद 335सेवाओं और पदों के लिए अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के दावे

अनुच्छेद 336कुछ सेवाओं में आंग्ल-भारतीय समुदाय के लिए विशेष उपबंध

अनुच्छेद 337आंग्ल-भारतीय समुदाय के फायदे के लिए शैक्षिक अनुदान के लिए विशेष उपबंध

अनुच्छेद 338राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग

अनुच्छेद 338Aराष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग

अनुच्छेद 338Bपिछड़े वर्गों के लिए राष्ट्रीय आयोग

अनुच्छेद 339अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और अनुसूचित जनजातियों के कल्याण के बारे में संघ का नियंत्रण

अनुच्छेद 340पिछड़े वर्गों की दशाओं के अन्वेषण के लिए आयोग की नियुक्ति

अनुच्छेद 341अनुसूचित जातियां

अनुच्छेद 342अनुसूचित जनजातियां

अनुच्छेद 342Aसामाजिक और शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े वर्ग

कानूनी पाठ आधिकारिक स्रोतों से पुनरुत्पादित है। शैक्षिक है, कानूनी सलाह नहीं — महत्वपूर्ण उपयोग के लिए आधिकारिक Gazette की जांच करें।

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