Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita, 2023
धारा 79
Where warrant may be executed
A warrant of arrest may be executed at any place in India.
सत्यापन प्रतीक्षित
यह क्यों है
यह प्रावधान इसलिए है क्योंकि अपराध और अपराधी किसी एक ज़िले या राज्य तक सीमित नहीं रहते। ऐसे क़ानूनों से पहले, यदि आरोपी किसी अन्य राज्य भाग जाता, तो स्थानीय न्यायालय द्वारा जारी वारंट वहाँ लागू नहीं हो पाता था, और मात्र राज्य की सीमा पार करके अपराधी न्याय से बच निकलते थे। वारंटों को पूरे भारत में मान्य बनाकर क़ानून सुनिश्चित करता है कि कोई व्यक्ति सिर्फ़ स्थान बदलकर गिरफ्तारी से नहीं बच सके, और यह राज्यों व केंद्रशासित प्रदेशों की संघीय संरचना में एकीकृत आपराधिक न्याय प्रणाली के सुचारु संचालन का समर्थन करता है।
न्यायालय इसे कैसे पढ़ते हैं
न्यायालयों ने आम तौर पर इस प्रावधान को गिरफ्तारी वारंट की सम्पूर्ण-भारत वैधता की पुष्टि के रूप में पढ़ा है, साथ ही यह भी आवश्यक माना है कि प्रक्रियात्मक सुरक्षा उपाय—जैसे (जारी करने वाले न्यायालय के क्षेत्राधिकार से बाहर वारंट लागू होने पर) संबंधित दंड प्रक्रिया संहिता-संबंधी प्रावधानों के तहत स्थानीय मजिस्ट्रेट या थाने द्वारा वारंट का अनुमोदन—का पालन किया जाए। दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 के पूर्ववर्ती प्रावधान के तहत न्यायिक निर्णयों ने रेखांकित किया कि अंतर-राज्यीय निष्पादन के लिए सही प्रक्रिया का पालन न होना स्वयं गिरफ्तारी को निरस्त नहीं करता, परन्तु विधिसम्मत अनुमोदन की शर्त दुरुपयोग के विरुद्ध एक स्थापित व्यावहारिक सुरक्षा बनी रहती है।
आम गलतफहमियाँ
मिथक: किसी एक राज्य के न्यायालय द्वारा जारी वारंट का दूसरे राज्य में कोई प्रभाव नहीं होता है।
तथ्य: इस प्रावधान के तहत, गिरफ्तारी वारंट सम्पूर्ण भारत में वैध होता है और किसी भी राज्य या केंद्रशासित प्रदेश में निष्पादित किया जा सकता है, बशर्ते जारी करने वाले न्यायालय के स्थानीय क्षेत्र से बाहर निष्पादन के लिए संबंधित प्रक्रियात्मक नियमों का पालन किया जाए।
मिथक: किसी अन्य शहर या राज्य में जाना किसी व्यक्ति को गिरफ्तारी वारंट से बचने में मदद कर सकता है।
तथ्य: चूँकि वारंट भारत में कहीं भी लागू किया जा सकता है, इसलिए स्थान परिवर्तन करने से व्यक्ति उस वारंट के अधीन गिरफ्तारी से नहीं बचता।