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सं Samvidhan

Indian Penal Code, 1860

धारा 376E

repealed

Punishment for repeat offenders

सत्यापन प्रतीक्षित

यह क्यों है

यह पुनरावृत्ति-अपराधी प्रावधान दण्ड प्रक्रिया में आपराधिक विधि (संशोधन) अधिनियम, 2013 द्वारा जोड़ा गया था, जो 2012 की दिल्ली सामूहिक बलात्कार घटना के बाद लाया गया, जिसने संसद को यौन हिंसा के विरुद्ध कड़े कानून बनाने को प्रेरित किया। आशय यह है कि जो व्यक्ति एक बार दंडित होने के बाद भी ऐसे अपराध दोहराता है, वह एक खतरनाक प्रवृत्ति दर्शाता है, इसलिए दूसरी दोषसिद्धि पर दंड पहली बार की तुलना में कहीं अधिक कड़ा रखा गया है। इस प्रावधान की भावना को भारतीय दण्ड संहिता का स्थान लेने वाले Bharatiya Nyaya Sanhita, 2023 ने 2024 में भी आगे बढ़ाया।