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सं Samvidhan

Indian Penal Code, 1860

धारा 376DB

repealed

Punishment for gang rape on woman under twelve years of age

सत्यापन प्रतीक्षित

यह क्यों है

यह प्रावधान दण्ड प्रक्रिया (संशोधन) अधिनियम, 2018 द्वारा 2018 की कठुआ घटना के बाद जोड़े गया, जब देश स्तब्ध हुआ और बहुत छोटे बच्चों के साथ सामूहिक बलात्कार पर कठोर सजा की जन- मांग उठी। विधायकों का उद्देश्य था कि ऐसे अपराध में शामिल समूह का प्रत्येक सदस्य, न कि केवल प्रत्यक्ष कृत्य करने वाला, अधिकतम कठोर दंड का सामना करे, ताकि छोटे बच्चों के विरुद्ध समूह-अपराधों से उच्चतम सख्ती से निपटा जाए। भारतीय दण्ड संहिता (Indian Penal Code) को 2024 में भारतीय न्याय संहिता, 2023 द्वारा प्रतिस्थापित किया गया, जिसने इस प्रकार के अपराध के लिए इसी तरह की कठोर सजा को आगे बढ़ाया।

आम गलतफहमियाँ
  • मिथक: यह कथन गलत है: इस अनुभाग के तहत केवल वही व्यक्ति दंडित नहीं होता जिसने शारीरिक रूप से कृत्य किया; समूह में शामिल हर सदस्य उत्तरदायी माना जाता है।

    तथ्य: साथ मिलकर या साझा योजना से कार्य करने वाले समूह का हर सदस्य ऐसा माना जाता है कि उसने अपराध किया है, और सभी को समान अधिकतम सजा का सामना करना पड़ता है।