Indian Penal Code, 1860
धारा 376DB
repealedPunishment for gang rape on woman under twelve years of age
Where a woman under twelve years of age is raped by one or more persons constituting a group or acting in furtherance of a common intention, each of those persons shall be deemed to have committed the offence of rape and shall be punished with imprisonment for life, which shall mean imprisonment for the remainder of that person’s natural life, and with fine, or with death:1
सत्यापन प्रतीक्षित
यह क्यों है
यह प्रावधान दण्ड प्रक्रिया (संशोधन) अधिनियम, 2018 द्वारा 2018 की कठुआ घटना के बाद जोड़े गया, जब देश स्तब्ध हुआ और बहुत छोटे बच्चों के साथ सामूहिक बलात्कार पर कठोर सजा की जन- मांग उठी। विधायकों का उद्देश्य था कि ऐसे अपराध में शामिल समूह का प्रत्येक सदस्य, न कि केवल प्रत्यक्ष कृत्य करने वाला, अधिकतम कठोर दंड का सामना करे, ताकि छोटे बच्चों के विरुद्ध समूह-अपराधों से उच्चतम सख्ती से निपटा जाए। भारतीय दण्ड संहिता (Indian Penal Code) को 2024 में भारतीय न्याय संहिता, 2023 द्वारा प्रतिस्थापित किया गया, जिसने इस प्रकार के अपराध के लिए इसी तरह की कठोर सजा को आगे बढ़ाया।
आम गलतफहमियाँ
मिथक: यह कथन गलत है: इस अनुभाग के तहत केवल वही व्यक्ति दंडित नहीं होता जिसने शारीरिक रूप से कृत्य किया; समूह में शामिल हर सदस्य उत्तरदायी माना जाता है।
तथ्य: साथ मिलकर या साझा योजना से कार्य करने वाले समूह का हर सदस्य ऐसा माना जाता है कि उसने अपराध किया है, और सभी को समान अधिकतम सजा का सामना करना पड़ता है।