Bharatiya Sakshya Adhiniyam, 2023
धारा 68
Proof where no attesting witness found
If no such attesting witness can be found, it must be proved that the attestation of one attesting witness at least is in his handwriting, and that the signature of the person executing the document is in the handwriting of that person.
सत्यापन प्रतीक्षित
यह क्यों है
कुछ दस्तावेज़—जैसे वसीयतें और कुछ विलेख—कानून में तभी वैध माने जाते हैं जब उन्हें देखकर लोगों ने प्रमाणित (अभिप्रमाणित) किया हो। सामान्यतः ऐसे दस्तावेज़ को न्यायालय में सिद्ध करने के लिए, उन्हीं प्रमाणित करने वाले साक्षियों में से किसी एक को गवाही के लिए बुलाना पड़ता है। पर साक्षी मर सकते हैं, दूर जा सकते हैं, लापता हो सकते हैं, या समय बीतने पर उनका पता लगाना असंभव हो सकता है, विशेषकर वर्षों पुरानी वसीयतों में। यह नियम (पुराने Indian Evidence Act, 1872 की Section 69 से आगे बढ़ाया गया) न्यायालयों को एक वैकल्पिक रास्ता देता है: ऐसे साक्षी को पेश करने की असंभव मांग पर अड़े रहने के बजाय, कानून स्वतंत्र हस्तलेख-संबंधी साक्ष्य से सिद्धि की इजाज़त देता है, ताकि केवल साक्षी के गायब हो जाने से प्रामाणिक दस्तावेज़ असफल न हो जाएँ।
न्यायालय इसे कैसे पढ़ते हैं
भारतीय न्यायालयों ने इसके समान पूर्ववर्ती प्रावधान (Evidence Act, 1872 की Section 69) की व्याख्या करते हुए माना है कि ‘नहीं मिलना’ का अर्थ व्यापक है—इसमें वे साक्षी आते हैं जो मर चुके हों, यथोचित तलाश के बावजूद जिनका पता न चले, जो साक्ष्य देने में असमर्थ हों, या कुछ स्थितियों में जो शत्रुतापूर्ण हो गए हों या अभिप्रमाणन से मुकर रहे हों। वसीयत मामलों में, जैसे Supreme Court के H. Venkatachala Iyengar v. B.N. Thimmajamma में दिए मार्गदर्शन में, न्यायालयों ने ज़ोर दिया है कि जब यह हस्तलेख-आधारित रास्ता अपनाया जाए तब भी वसीयत प्रस्तुत करने वाले को यह संतोषजनक रूप से दिखाना होगा कि वसीयत विधिवत निष्पादित और अभिप्रमाणित हुई थी, क्योंकि मुख्य साक्षियों की अनुपस्थिति में वसीयतों पर स्वाभाविक संदेह रहता है।
आम गलतफहमियाँ
मिथक: यदि कोई अभिप्रमाणक साक्षी न मिले, तो दस्तावेज़ अपने-आप अवैध या असिद्ध हो जाता है।
तथ्य: कानून एक विकल्प देता है: अन्य साक्ष्यों के माध्यम से—जैसे हस्तलेख की तुलना—साक्षी के हस्तलेख और निष्पादक के हस्ताक्षर की प्रामाणिकता सिद्ध करना।
मिथक: यह प्रावधान सुविधानुसार जब चाहें गवाह बुलाने की ज़रूरत को छोड़ देने की छूट देता है।
तथ्य: यह तभी लागू होता है जब अभिप्रमाणक साक्षी सचमुच न मिल सके (न्यायालयों ने इसका अर्थ, जैसे, मृत्यु, यथोचित प्रयास के बावजूद अनन्वेषणीय होना, या अक्षम होना, के रूप में लिया है)—सिर्फ इसलिए नहीं कि साक्षी को बुलाना असुविधाजनक है।
मिथक: इस नियम के तहत हस्तलेख सिद्ध करना महज़ एक औपचारिकता है जो दस्तावेज़ को अपने-आप वैध बना देती है।
तथ्य: न्यायालय, विशेषकर वसीयत विवादों में, हस्तलेख सिद्ध हो जाने के बाद भी दस्तावेज़ की समग्र प्रामाणिकता और उससे जुड़े परिवेशी परिस्थितियों की जाँच करते हैं।