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सं Samvidhan

The Constitution of India

अनुच्छेद 4

पहली अनुसूची और चौथी अनुसूची के संशोधन तथा अनुपूरक, आनुषंगिक और पारिणामिक विषयों का उपबंध करने के लिए अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3 के अधीन बनाई गई विधियां

पहली अनुसूची और चौथी अनुसूची के संशोधन तथा अनुपूरक, आनुषंगिक और पारिणामिक विषयों का उपबंध करने के लिए अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3 के अधीन बनाई गई विधियां-(1) अनुच्छेद 2 या अनुच्छेद 3 में निर्दिष्ट किसी विधि में पहली अनुसूची और चौथी अनुसूची के संशोधन के लिए ऐसे उपबंध अंतर्विष्ट होंगे जो उस विधि के उपबंधों को प्रभावी करने के लिए आवश्यक हों तथा ऐसे अनुपूरक, आनुषंगिक और पारिणामिक उपबंध भी (जिनके अंतर्गत ऐसी विधि से प्रभावित राज्य या राज्यों के संसद् में और विधान-मंडल या विधान-मंडलों में प्रतिनिधित्व के बारे में उपबंध हैं) अंतर्विष्ट हो सकेंगे जिन्हें संसद् आवश्यक समझे । (2) पूर्वोक्त प्रकार की कोई विधि अनुच्छेद 368 के प्रयोजनों के लिए इस संविधान का संशोधन नहीं समझी जाएगी । नागरिकता

सत्यापन प्रतीक्षित

यह क्यों है

भारत के निर्माताओं ने अनुमान लगाया था कि राज्यों का नक्शा अक्सर बदल सकता है—पुनर्गठन, नए राज्यों के निर्माण, या सीमाओं में समायोजन के माध्यम से—विशेषकर उस समय की भाषाई और प्रशासनिक पुनर्गठन बहसों को देखते हुए। हर बार सीमा परिवर्तन या सीट पुनर्वितरण के लिए अनुच्छेद 368 की जटिल संशोधन प्रक्रिया (विशेष बहुमत, कभी-कभी राज्यों से पुष्टि) आवश्यक करना नियमित प्रशासनिक पुनर्संरचना को अत्यंत कठिन बना देता। इसलिए अनुच्छेद 4 एक सरल, सामान्य-कानून का मार्ग प्रदान करता है, ताकि संसद अनुच्छेद 2 और 3 के तहत अपने अधिकारों का प्रयोग करते समय अनुसूचियों को कुशलतापूर्वक अद्यतन कर सके।

न्यायालय इसे कैसे पढ़ते हैं

री बेरूबरी यूनियन मामला (1960) में, सर्वोच्च न्यायालय ने अनुच्छेद 3, 4 और 368 के संबंध का विवेचन किया, यह स्पष्ट करते हुए कि भारतीय क्षेत्र को किसी अन्य देश को हस्तांतरित करना अनुच्छेद 368 के तहत संवैधानिक संशोधन मांगता है, जबकि अनुच्छेद 3 (साथ में अनुच्छेद 4) के अंतर्गत आंतरिक राज्य-सीमा समायोजन के लिए ऐसा औपचारिक संशोधन आवश्यक नहीं। न्यायालयों ने सामान्यतः अनुच्छेद 4 को इस बात की पुष्टि के रूप में माना है कि अनुच्छेद 2 और 3 से प्रवाहित सीमा व प्रतिनिधित्व में परिवर्तन एक विशेष, सरलीकृत विधायी प्रक्रिया है, जो औपचारिक संवैधानिक संशोधनों से भिन्न है।

आम गलतफहमियाँ
  • मिथक: कोई भी कानून जो संविधान की अनुसूचियों में बदलाव करता है, उसे अनुच्छेद 368 की विशेष संशोधन प्रक्रिया से ही गुजरना चाहिए।

    तथ्य: अनुच्छेद 4 विशेष रूप से अनुच्छेद 2 और 3 (राज्य पुनर्गठन संबंधी कानून) के तहत बनाए गए कानूनों को, प्रथम और चतुर्थ अनुसूची में परिवर्तन करने पर भी, संवैधानिक संशोधन मानने से मुक्त करता है।

  • मिथक: अनुच्छेद 4 संसद को संविधान के किसी भी हिस्से में बदलाव करने की अनुमति देता है, वह भी बिना अनुच्छेद 368 का पालन किए।

    तथ्य: यह छूट सीमित है—यह केवल प्रथम और चतुर्थ अनुसूची में होने वाले परिवर्तनों तथा अनुच्छेद 2 और 3 से उत्पन्न सहायक/आकस्मिक विषयों पर लागू होती है, न कि संविधान के अन्य प्रावधानों पर।