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सं Samvidhan

Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita, 2023

धारा 352

Oral arguments and memorandum of arguments

सत्यापन प्रतीक्षित

यह क्यों है

यह प्रावधान दोनों पक्षों के अपनी बात पूरी तरह रखने के अधिकार और मुकदमों को प्रभावी व केंद्रित बनाए रखने की आवश्यकता के बीच संतुलन स्थापित करता है। यह बोले हुए तर्क और सुव्यवस्थित लिखित दलील—दोनों की अनुमति देता है, साथ ही बार-बार स्थगन लेकर तर्क-चरण को विलंब का साधन बनने से रोकता है।

आम गलतफहमियाँ
  • मिथक: किसी पक्ष को केवल लिखित दलीलें तैयार करने के लिए स्वतः ही स्थगन का अधिकार होता है।

    तथ्य: कानून कहता है कि ऐसा कोई स्थगन तब तक नहीं दिया जाना चाहिए जब तक अदालत यह विशेष कारण दर्ज न करे कि वह वास्तव में आवश्यक क्यों है।