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सं Samvidhan

Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita, 2023

धारा 342

Procedure when corporation or registered society is an accused

सत्यापन प्रतीक्षित

यह क्यों है

कंपनी शारीरिक रूप से अदालत में खड़ी नहीं हो सकती; इसलिए यह प्रावधान एक व्यावहारिक तंत्र प्रदान करता है, जिससे निगमित अभियुक्त मानव प्रतिनिधि के माध्यम से आपराधिक कार्यवाही में भाग ले सकें, और कंपनियों का (जैसे नियामकीय या आर्थिक अपराधों के लिए) अभियोजन इस असंभवता के कारण बाधित न हो कि कंपनी ‘स्वयं’ व्यक्तिगत रूप से उपस्थित हो।

आम गलतफहमियाँ
  • मिथक: केवल निदेशक ही इस अनुच्छेद के अंतर्गत कंपनी का न्यायालय में प्रतिनिधित्व कर सकता है।

    तथ्य: कंपनी किसी भी उपयुक्त व्यक्ति को अपना प्रतिनिधि अधिकृत कर सकती है; उसका निदेशक होना आवश्यक नहीं, और नियुक्ति पर कंपनी की आधिकारिक मुहर का होना भी आवश्यक नहीं है।