Skip to content
सं Samvidhan

Bharatiya Nyaya Sanhita, 2023

धारा 70

Gang rape

सत्यापन प्रतीक्षित

यह क्यों है

यह प्रावधान भारतीय दंड संहिता की धारा 376D से विकसित हुआ है (जो 2013 के आपराधिक कानून संशोधन के बाद जोड़ी गई थी; यह स्वयं 2012 की दिल्ली सामूहिक बलात्कार की घटना के बाद अपर्याप्त दंड के प्रति राष्ट्रव्यापी आक्रोश की प्रतिक्रिया थी)। विधायकों का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना था कि जब कई लोग मिलकर बलात्कार करें, तो कानून को यह सिद्ध करने की आवश्यकता न रहे कि किसने क्या किया — बल्कि समूह के प्रत्येक सदस्य पर समान आपराधिक उत्तरदायित्व लगे। यह प्रावधान पीड़ित-केंद्रित न्याय की व्यापक प्रवृत्ति को भी दर्शाता है: जुर्माने की राशि राज्य के बजाय पीड़िता के चिकित्सा और पुनर्वास की जरूरतों के लिए उसे ही देने का निर्देश, और नाबालिग पीड़िता के मामलों में कड़ा दंड।

न्यायालय इसे कैसे पढ़ते हैं

पूर्ववर्ती प्रावधान (धारा 376D IPC) के तहत न्यायालयों ने माना है कि अभियोजन पक्ष को प्रत्येक अभियुक्त द्वारा पृथक-पृथक बार प्रवेश (पैठ) सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं है; साझा आपराधिक आशय या समान उद्देश्य के तहत समूह में उपस्थिति और सहभागिता संयुक्त दायित्व आकर्षित करने के लिए पर्याप्त है। न्यायालयों ने यह भी रेखांकित किया है कि ‘सामान्य आशय’ साक्ष्यों से सिद्ध होना चाहिए — जैसे पूर्व में मन का मिलन या घटना-स्थल पर आचरण — मात्र उपस्थिति पर्याप्त नहीं। दंड निर्धारण में, विशेष परिस्थितियों के अभाव में, न्यूनतम अवधि को आमतौर पर अनिवार्य माना गया है।

आम गलतफहमियाँ
  • मिथक: केवल वही व्यक्ति दंडित होता है जिसने शारीरिक रूप से बलात्कार किया हो; समूह के अन्य लोगों को हल्की सजा मिलती है।

    तथ्य: कानून कहता है कि जो भी व्यक्ति समूह या साझा योजना का हिस्सा बनकर कार्य करता है, उसे स्वयं बलात्कार करने वाला माना जाएगा, इसलिए सभी पर समान कड़ा दंड लागू होता है, न कि केवल उस पर जिसने प्रत्यक्ष कृत्य किया।

  • मिथक: कानून में उल्लिखित जुर्माना दंडस्वरूप सरकार को जाता है।

    तथ्य: प्रावधान में स्पष्ट है कि जुर्माना पीड़िता को दिया जाएगा, ताकि उसके चिकित्सा व्यय और पुनर्वास में सहायता हो सके।

  • मिथक: यहां ‘आजीवन कारावास’ का अर्थ 14 या 20 जैसे निश्चित वर्षों की सजा है।

    तथ्य: कानून स्पष्ट रूप से इसे दोषसिद्ध व्यक्ति के प्राकृतिक जीवन के शेष भाग तक चलने वाला कारावास परिभाषित करता है।