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सं Samvidhan

Indian Penal Code, 1860

धारा 491

repealed

Breach of contract to attend on and supply wants of helpless persons

सत्यापन प्रतीक्षित

यह क्यों है

यह प्रावधान ऐसे संवेदनशील/असुरक्षित व्यक्तियों की रक्षा करता है—जैसे बच्चे, वृद्धजन या बीमार लोग—जो औपचारिक देखभाल अनुबंध के कारण पूरी तरह किसी अन्य व्यक्ति पर निर्भर होते हैं; उदाहरणार्थ उनकी देखभाल के लिए नियुक्त नर्स, आया या परिचारक। यह सुनिश्चित करता है कि एक बार अनुबंध के तहत यह जिम्मेदारी ली जाने पर, कोई व्यक्ति असहाय व्यक्ति को संकट में छोड़कर यूं ही नहीं जा सकता।

आम गलतफहमियाँ
  • मिथक: यह किसी भी उस परिवार-जन पर लागू नहीं होता जो किसी रिश्तेदार की सहायता नहीं करता।

    तथ्य: यह केवल तब लागू होता है जब किसी वैध अनुबंध के माध्यम से किसी असहाय व्यक्ति की देखभाल करने या उसकी आवश्यकताओं की पूर्ति करने का कर्तव्य निर्मित हुआ हो; सामान्य पारिवारिक दायित्वों पर यह लागू नहीं होता।