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सं Samvidhan

Indian Penal Code, 1860

धारा 402

repealed

Assembling for purpose of committing dacoity

सत्यापन प्रतीक्षित

यह क्यों है

यह धारा केवल इस कृत्य को दंडित करती है कि पर्याप्त संख्या में लोग विशिष्ट रूप से डकैती करने के उद्देश्य से एकत्र हो जाएँ—और यह उस तैयारी चरण से भी पहले के समयबिंदु को कवर करती है जिसका उल्लेख अन्यत्र है—जिससे कानून प्रवर्तन एजेंसियाँ जैसे ही स्पष्ट डकैती-उद्देश्य वाला समूह इकट्ठा हो, तुरन्त कार्रवाई कर सकें। यह संगठित समूह-अपराध पर कानून की व्यापक रणनीति को दर्शाता है—सिर्फ एकत्र होने से लेकर तैयारी तक और पूर्ण अपराध तक—ताकि खतरनाक गिरोह वास्तविक हानि से पहले ही रोके जा सकें। इसी प्रकार का प्रावधान भारतीय दंड संहिता का स्थान लेने वाले Bharatiya Nyaya Sanhita, 2023 के अधीन भी जारी है, जो 2024 में लागू हुई।