Indian Penal Code, 1860
धारा 402
repealedAssembling for purpose of committing dacoity
Whoever, at any time after the passing of this Act, shall be one of five or more persons assembled for the purpose of committing dacoity, shall be punished with rigorous imprisonment for a term which may extend to seven years, and shall also be liable to fine.
सत्यापन प्रतीक्षित
यह क्यों है
यह धारा केवल इस कृत्य को दंडित करती है कि पर्याप्त संख्या में लोग विशिष्ट रूप से डकैती करने के उद्देश्य से एकत्र हो जाएँ—और यह उस तैयारी चरण से भी पहले के समयबिंदु को कवर करती है जिसका उल्लेख अन्यत्र है—जिससे कानून प्रवर्तन एजेंसियाँ जैसे ही स्पष्ट डकैती-उद्देश्य वाला समूह इकट्ठा हो, तुरन्त कार्रवाई कर सकें। यह संगठित समूह-अपराध पर कानून की व्यापक रणनीति को दर्शाता है—सिर्फ एकत्र होने से लेकर तैयारी तक और पूर्ण अपराध तक—ताकि खतरनाक गिरोह वास्तविक हानि से पहले ही रोके जा सकें। इसी प्रकार का प्रावधान भारतीय दंड संहिता का स्थान लेने वाले Bharatiya Nyaya Sanhita, 2023 के अधीन भी जारी है, जो 2024 में लागू हुई।