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सं Samvidhan

Indian Penal Code, 1860

धारा 401

repealed

Punishment for belonging to gang of thieves

सत्यापन प्रतीक्षित

यह क्यों है

यह धारा, ठीक पहले वाली डकैती-गिरोह संबंधी व्यवस्था की तरह, ऐसे संगठित गिरोह की सदस्यता को दंडित करती है जिसका उद्देश्य बार‑बार चोरी या डकैती करना हो; परंतु इसकी कठोरता डकैती के लिए बने गिरोहों की तुलना में कुछ कम है, क्योंकि इसमें हर घटना में पाँच या अधिक लोगों के साथ मिलकर कार्य करने की शर्त नहीं होती। यह औपनिवेशिक काल की उन चिंताओं को दर्शाती है जो विभिन्न इलाकों में घूमकर चोरी‑डकैती को आजीविका बनाने वाले घुमंतू आपराधिक समूहों से जुड़ी थीं। संगठित और आदतन चोरी/डकैती करने वाले गिरोहों पर केंद्रित एक तुलनीय प्रावधान भारतीय न्याय संहिता, 2023 (Bharatiya Nyaya Sanhita, 2023) के अंतर्गत भी बना हुआ है, जिसने 2024 में Indian Penal Code का स्थान ले लिया।