Indian Penal Code, 1860
धारा 400
repealedPunishment for belonging to gang of dacoits
Whoever, at any time after the passing of this Act, shall belong to a gang of persons associated for the purpose of habitually committing dacoity, shall be punished with imprisonment for life, or with rigorous imprisonment for a term which may extend to ten years, and shall also be liable to fine.
सत्यापन प्रतीक्षित
यह क्यों है
यह धारा ऐसे संगठित गिरोह की सदस्यता को निशाना बनाती है जिसका मूल उद्देश्य बार‑बार डकैती करना है; यह केवल किसी एक पूर्ण हुई डकैती को दंडित करने तक सीमित नहीं है। यह औपनिवेशिक काल की उस चिंता को दर्शाती है जिसमें लंबे समय तक सक्रिय संगठित आपराधिक गिरोहों पर लगाम लगाने की आवश्यकता महसूस की गई थी, और यह कानून को यह सक्षम बनाती है कि किसी विशिष्ट डकैती में सहभागिता सिद्ध किए बिना भी, केवल ऐसे गिरोह का हिस्सा होने पर अपराध सिद्ध किया जा सके। आदतन, संगठित गिरोह अपराध को दंडित करने की यही अवधारणा तुलनीय रूप में भारतीय दंड संहिता का स्थान लेने वाले Bharatiya Nyaya Sanhita, 2023 के अधीन भी जारी रहती है, जिसका प्रवर्तन 2024 में हुआ।