Skip to content
सं Samvidhan

Indian Penal Code, 1860

धारा 400

repealed

Punishment for belonging to gang of dacoits

सत्यापन प्रतीक्षित

यह क्यों है

यह धारा ऐसे संगठित गिरोह की सदस्यता को निशाना बनाती है जिसका मूल उद्देश्य बार‑बार डकैती करना है; यह केवल किसी एक पूर्ण हुई डकैती को दंडित करने तक सीमित नहीं है। यह औपनिवेशिक काल की उस चिंता को दर्शाती है जिसमें लंबे समय तक सक्रिय संगठित आपराधिक गिरोहों पर लगाम लगाने की आवश्यकता महसूस की गई थी, और यह कानून को यह सक्षम बनाती है कि किसी विशिष्ट डकैती में सहभागिता सिद्ध किए बिना भी, केवल ऐसे गिरोह का हिस्सा होने पर अपराध सिद्ध किया जा सके। आदतन, संगठित गिरोह अपराध को दंडित करने की यही अवधारणा तुलनीय रूप में भारतीय दंड संहिता का स्थान लेने वाले Bharatiya Nyaya Sanhita, 2023 के अधीन भी जारी रहती है, जिसका प्रवर्तन 2024 में हुआ।