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सं Samvidhan

Indian Penal Code, 1860

धारा 386

repealed

Extortion by putting a person in fear of death or grievous hurt

सत्यापन प्रतीक्षित

यह क्यों है

यह धारा तब दंड बढ़ा देती है जब रंगदारी के लिए दी गई धमकी विशेष रूप से कठोर हो—अर्थात मृत्यु या गम्भीर चोट का भय, न कि साधारण चोट। विधि यह मानती है कि ऐसी चरम धमकियों से उत्पन्न दहशत कहीं अधिक होती है और व्यक्ति को झुकने पर मजबूर कर सकती है, इसलिए सामान्य रंगदारी की तुलना में कड़ा दंड उचित है। इस प्रकार की “गंभीर स्वरूप वाली रंगदारी” का प्रावधान भारतीया दंड संहिता, 2023 (Bharatiya Nyaya Sanhita, 2023) में भी समान संरचना के साथ जारी है, जिसने 2024 में Indian Penal Code का स्थान लिया।