Skip to content
सं Samvidhan

Indian Penal Code, 1860

धारा 380

repealed

Theft in dwelling house, etc.

सत्यापन प्रतीक्षित

यह क्यों है

यह धारा उस स्थिति में चोरी के लिए दंड बढ़ाती है जब चोरी ऐसे स्थान पर हो जहाँ लोग रहते हैं या जहाँ संपत्ति विशेष रूप से सुरक्षित रखी जाती है, क्योंकि ऐसी चोरी किसी व्यक्ति के अपने घर या भंडारण स्थान में सुरक्षा-बोध के गंभीर हनन के साथ जुड़ी होती है और अक्सर अधिक योजना या अनधिकृत प्रवेश की मांग करती है। आवास में घुसपैठ से होने वाले अतिरिक्त नुकसान और भय को देखते हुए कठोर दंड का प्रावधान रखा गया है। यह अपराध, जिसे प्रायः घर–चोरी कहा जाता है, भारतीय दण्ड संहिता के स्थान पर 2024 में लागू हुई Bharatiya Nyaya Sanhita, 2023 में भी समान संरचना वाले प्रावधान के अंतर्गत जारी है।