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सं Samvidhan

Indian Penal Code, 1860

धारा 381

repealed

Theft by clerk or servant of property in possession of master

सत्यापन प्रतीक्षित

यह क्यों है

यह धारा उस प्रकार की चोरी से संबंधित है जो विश्वास की स्थिति में बैठे व्यक्ति द्वारा की जाती है, जैसे वह कर्मचारी जो नियोक्ता की संपत्ति संभालता है। चूँकि नियोक्ता को धन, माल या अभिलेखों तक कर्मचारियों की पहुँच पर निर्भर रहना पड़ता है, इसलिए चोरी के रूप में उस विश्वास के विश्वासघात को अजनबी द्वारा साधारण चोरी की तुलना में अधिक गंभीर माना जाता है। कड़ा दंड उसी विश्वास-भंग को दर्शाता है। इसी ढांचे का एक अपराध कर्मचारी द्वारा चोरी के लिए भारतीया दंड संहिता (Bharatiya Nyaya Sanhita), 2023 के तहत भी जारी है, जिसने 2024 में Indian Penal Code का स्थान लिया।