Skip to content
सं Samvidhan

Indian Penal Code, 1860

धारा 379

repealed

Punishment for theft

सत्यापन प्रतीक्षित

यह क्यों है

यह धारा पूर्ववर्ती धारा में परिभाषित चोरी के आधारभूत अपराध के लिए सामान्य दंड का प्रावधान करती है, जिससे न्यायालयों को मामले के तथ्यों के अनुसार कारावास, जुर्माना, या दोनों में से उपयुक्त दंड चुनने की लचीलापन मिलता है। dwelling house में, नौकर द्वारा, या हिंसा के साथ की गई चोरी जैसे मामलों में अन्य धाराओं के अंतर्गत अधिक कड़े और विशिष्ट दंड लागू होते हैं। यह दंड प्रावधान समान संरचना के साथ भारतीयर् न्‍याय संहिता, 2023 (Bharatiya Nyaya Sanhita, 2023) में भी सम्मिलित किया गया, जिसने 2024 में Indian Penal Code (IPC) का स्थान लिया।