Indian Penal Code, 1860
धारा 379
repealedPunishment for theft
Whoever commits theft shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to three years, or with fine, or with both.
सत्यापन प्रतीक्षित
यह क्यों है
यह धारा पूर्ववर्ती धारा में परिभाषित चोरी के आधारभूत अपराध के लिए सामान्य दंड का प्रावधान करती है, जिससे न्यायालयों को मामले के तथ्यों के अनुसार कारावास, जुर्माना, या दोनों में से उपयुक्त दंड चुनने की लचीलापन मिलता है। dwelling house में, नौकर द्वारा, या हिंसा के साथ की गई चोरी जैसे मामलों में अन्य धाराओं के अंतर्गत अधिक कड़े और विशिष्ट दंड लागू होते हैं। यह दंड प्रावधान समान संरचना के साथ भारतीयर् न्याय संहिता, 2023 (Bharatiya Nyaya Sanhita, 2023) में भी सम्मिलित किया गया, जिसने 2024 में Indian Penal Code (IPC) का स्थान लिया।