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सं Samvidhan

Indian Penal Code, 1860

धारा 369

repealed

Kidnapping or abducting child under ten years with intent to steal from its person

सत्यापन प्रतीक्षित

यह क्यों है

यह प्रावधान उस विशिष्ट और क्रूर चोरी को निशाना बनाता है जिसमें छोटे बच्चों को—जो अक्सर परिवार द्वारा दिए गए आभूषण पहने होते हैं—झांसा देकर या उठाकर खास तौर पर इसलिए ले जाया जाता है कि उनके गहने उतार लिए जाएं, और उनकी असहायता तथा विरोध या प्रभावी शिकायत न कर पाने की स्थिति का दुरुपयोग किया जाता है। भारतीया दंड संहिता (Bharatiya Nyaya Sanhita), 2023 में भी 10 वर्ष से कम आयु के बच्चे का उसके शरीर से चोरी करने के उद्देश्य से अपहरण करना अपराध बना रहता है।

न्यायालय इसे कैसे पढ़ते हैं

अदालतों ने माना है कि बच्चे को ले जाते समय ही उसके शरीर से संपत्ति चोरी करने का विशेष इरादा सिद्ध होना चाहिए; इससे इस अपराध को बिना किसी चोरी के उद्देश्‍य वाले सामान्य अपहरण से अलग पहचाना जाता है।