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सं Samvidhan

Indian Penal Code, 1860

धारा 364

repealed

Kidnapping or abducting in order to murder

सत्यापन प्रतीक्षित

यह क्यों है

यह प्रावधान उस अपहरण/अपहृरण को लक्षित करता है जो एक और भी गंभीर अपराध—हत्या—की ओर उठाया गया कदम होता है। इसका उद्देश्य अपहरण के पीछे निहित खतरनाक अभिप्राय को दंडित करना है, भले ही हत्या अंततः न हो; क्योंकि ऐसा नियोजन जीवन के लिए वास्तविक खतरा उत्पन्न करता है। भारत के नवीन दंड संहिता “भारतीय न्याय संहिता (Bharatiya Nyaya Sanhita), 2023” में भी हत्या के अभिप्राय से किए गए अपहरण/अपहृरण को दंडित करने का समतुल्य प्रावधान विद्यमान है।

न्यायालय इसे कैसे पढ़ते हैं

न्यायालय यह अपेक्षा करते हैं कि अपहरण या अपहृरण के समय हत्या करने या जीवन को संकट में डालने की विशिष्ट मंशा का स्पष्ट साक्ष्य हो; केवल अपहरण, यदि इस घातक मंशा का प्रमाण न हो, तो हल्के प्रावधानों के अंतर्गत आता है।