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सं Samvidhan

Indian Penal Code, 1860

धारा 363

repealed

Punishment for kidnapping

सत्यापन प्रतीक्षित

यह क्यों है

यह दण्ड का सामान्य प्रावधान है, जो धाराएँ 360 और 361 में परिभाषित मूल अपहरण अपराधों पर लागू होता है। इसका उद्देश्य साधारण रूप के अपहरण के लिए एक मानक निवारक दण्ड तय करना है, उन बाद की, अधिक गम्भीर धाराओं में वर्णित भारी परिस्थितियों पर विचार करने से पहले। भारतीय न्याय संहिता, 2023 (Bharatiya Nyaya Sanhita, 2023) में भी साधारण अपहरण के लिए समतुल्य दण्ड प्रावधान है।

न्यायालय इसे कैसे पढ़ते हैं

जब भी अपहरण सिद्ध हो जाए परन्तु 363A, 364, 364A, 365 या 366 जैसी धाराओं में वर्णित विशिष्ट उद्देश्यों/गंभीर परिस्थितियों में से कोई भी सिद्ध न हो, तो न्यायालय इस धारा को आधारभूत (बेसलाइन) दण्ड के रूप में लागू करते हैं।