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सं Samvidhan

Indian Penal Code, 1860

धारा 312

repealed

Causing miscarriage

सत्यापन प्रतीक्षित

यह क्यों है

यह धारा उस समय बिना वैध चिकित्सकीय औचित्य के कराई जाने वाली अवैध गर्भसमापन की सज़ा के लिए बनाई गई थी, जब भारत में वैध गर्भसमापन को नियंत्रित करने वाला व्यापक कानून नहीं था। यह Medical Termination of Pregnancy Act, 1971 के साथ मिलकर काम करती है, जो बताता है कि किन परिस्थितियों में गर्भसमापन वैध है; वैधानिक शर्तों के बाहर किए गए गर्भसमापन पर इस धारा के तहत दंड हो सकता है। Bharatiya Nyaya Sanhita, 2023 के तहत यह अपराध अब धारा 88 में समाहित है।

न्यायालय इसे कैसे पढ़ते हैं

अदालतों ने लगातार माना है कि इस धारा के अंतर्गत ‘सद्भावना (good faith)’ का अर्थ है ऐसा ईमानदार और युक्तिसंगत विश्वास कि प्रक्रिया स्त्री की जान बचाने के लिए आवश्यक थी; तथा यह अपवाद अन्य कारणों—जैसे लिंग-चयन या सुविधा—के लिए, बिना चिकित्सकीय अनिवार्यता के कराए गए गर्भसमापन को संरक्षण नहीं देता।

आम गलतफहमियाँ
  • मिथक: यह कहना ग़लत है कि इस धारा के तहत सभी गर्भसमापन अवैध हैं।

    तथ्य: यह धारा केवल उन्हीं गर्भसमापनों को दंडित करती है जो स्त्री की जान बचाने के लिए वास्तविक, सद्भावनापूर्ण चिकित्सकीय कारण के बिना किए गए हों; Medical Termination of Pregnancy Act के अंतर्गत वैध गर्भसमापन इस अपराध के दायरे में नहीं आते।