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सं Samvidhan

Indian Penal Code, 1860

धारा 289

repealed

Negligent conduct with respect to animal

सत्यापन प्रतीक्षित

यह क्यों है

कुत्ते, साँड़ या अन्य पालतू पशु जैसे जानवर, विशेषकर सार्वजनिक या आवासीय क्षेत्रों में बिना बाँधे छोड़ दिए जाने पर, गंभीर हानि पहुँचा सकते हैं। यह धारा, खतरे का पता चलने के बाद, उचित सावधानियाँ जैसे ठीक से जंजीर लगाना, घेराबंदी करना, या थूथनबन्दी लगाना न करने पर, पशु के संरक्षक को आपराधिक रूप से उत्तरदायी ठहराती है। भारतीय दंड विधान के स्थान पर लागू Bharatiya Nyaya Sanhita, 2023 के अधीन, यह अपराध पुन: क्रमांकित धारा में जारी है।