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सं Samvidhan

Indian Penal Code, 1860

धारा 288

repealed

Negligent conduct with respect to pulling down or repairing buildings

सत्यापन प्रतीक्षित

यह क्यों है

सड़कों या आबाद इमारतों के पास किए जा रहे ध्वस्तीकरण और मरम्मत के कार्य में, यदि मलबे या ढहती दीवारों का समुचित नियंत्रण न हो तो राहगीरों को चोट लग सकती है या उनकी मृत्यु भी हो सकती है। यह धारा ऐसी लापरवाही को दंडनीय अपराध बनाती है और निर्माण या ध्वस्तीकरण के दौरान बैरिकेड, चेतावनी संकेत और सुरक्षित कार्य-पद्धतियों जैसी बुनियादी सावधानियाँ अपनाने के लिए प्रोत्साहित करती है। भारतीय दंड संहिता के स्थान पर लागू भारतीय न्याय संहिता, 2023 (Bharatiya Nyaya Sanhita, 2023) में यह अपराध पुनर्संख्या के साथ जारी है।