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सं Samvidhan

Indian Penal Code, 1860

धारा 287

repealed

Negligent conduct with respect to machinery

सत्यापन प्रतीक्षित

यह क्यों है

औद्योगिक और यांत्रिक दुर्घटनाएँ श्रमिकों और राहगीरों की जान ले सकती हैं या उन्हें अपंग बना सकती हैं। यह धारा मशीनरी के लापरवाह संचालन या असुरक्षित रखरखाव को आपराधिक अपराध बनाती है, और कार्यस्थल नियमन पर केंद्रित श्रम तथा कारखाना सुरक्षा कानूनों का परिपूरक है। भारतीय दंड संहिता के स्थान पर लागू Bharatiya Nyaya Sanhita, 2023 के अंतर्गत यह अपराध नई क्रम संख्या वाली धारा में जारी है।