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सं Samvidhan

Indian Penal Code, 1860

धारा 284

repealed

Negligent conduct with respect to poisonous substance

सत्यापन प्रतीक्षित

यह क्यों है

विष स्वभावतः खतरनाक होते हैं और बिना किसी को हानि पहुँचाने के इरादे के भी मृत्यु या गंभीर क्षति का कारण बन सकते हैं। यह अनुभाग विष के लापरवाह संभाल या भंडारण को अपने आप में दंडनीय अपराध ठहराता है, जिससे कीटनाशक विक्रेताओं, औषधि विक्रेताओं (फार्मासिस्ट) और घरों को बुनियादी सुरक्षा सावधानियाँ अपनाने के लिए प्रोत्साहन मिलता है। भारतीय न्याय संहिता, 2023 के अंतर्गत यह अपराध पुनः क्रमांकित प्रावधान में जारी है।