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सं Samvidhan

Indian Penal Code, 1860

धारा 285

repealed

Negligent conduct with respect to fire or combustible matter

सत्यापन प्रतीक्षित

यह क्यों है

आग दुर्घटनावश मृत्यु और संपत्ति-नाश के सबसे पुराने और सामान्य कारणों में से एक है, विशेषकर घनी बस्तियों, बाज़ारों और कार्यस्थलों में। यह अनुभाग आग या ज्वलनशील पदार्थ के लापरवाह संचालन या असुरक्षित भंडारण को—even यदि अभी आग लगी न हो—अपराध ठहराता है, ताकि बुनियादी सुरक्षा सावधानियों को बढ़ावा मिले। भारतीय दंड संहिता के स्थान पर लागू भारत का दंड संहिता-संग्रह ‘भारतीय न्याय संहिता (Bharatiya Nyaya Sanhita), 2023’ में यह अपराध पुनः संख्यायित अनुभाग के अंतर्गत जारी है।