Skip to content
सं Samvidhan

Indian Penal Code, 1860

धारा 283

repealed

Danger or obstruction in public way or line of navigation

सत्यापन प्रतीक्षित

यह क्यों है

सार्वजनिक सड़कें और जलमार्ग सभी के लिए सुरक्षित और उपयोग योग्य रहने चाहिए। यह धारणा रोज़मर्रा की जोखिमपूर्ण स्थितियों को कवर करती है—जैसे सड़क पर गाड़ी/ठेला, मलबा, या असुरक्षित ढांचा छोड़कर रास्ता घेर देना, या बिखरी वस्तु से राहगीरों को खतरे में डालना। जुर्माना कम है, क्योंकि इसका उद्देश्य निचले स्तर की लापरवाही के लिए एक सामान्य “कैच-ऑल” उपद्रव प्रावधान के रूप में कार्य करना है। भारतीय दंड संहिता के स्थान पर आए Bharatiya Nyaya Sanhita, 2023 में यह अपराध नए क्रमांक के साथ जारी है।