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सं Samvidhan

Indian Penal Code, 1860

धारा 282

repealed

Conveying person by water for hire in unsafe or overloaded vessel

सत्यापन प्रतीक्षित

यह क्यों है

भारत में विशेषकर पर्व–त्योहारों और धार्मिक सभाओं के दौरान, अधिक भार डालने से होने वाली नाव और घाट-पार (फेरी) दुर्घटनाओं ने ऐतिहासिक रूप से बड़ी जनहानि की है। यह धारा मुनाफे के लिए यात्रियों के जीवन को जानबूझकर जोखिम में डालने पर नाव संचालकों को आपराधिक रूप से उत्तरदायी ठहराती है। भारतीय न्याय संहिता, 2023 (Bharatiya Nyaya Sanhita, 2023) के अंतर्गत यह अपराध पुन: संख्यांकित धारा के रूप में जारी है।