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सं Samvidhan

Indian Penal Code, 1860

धारा 269

repealed

Negligent act likely to spread infection of disease dangerous to life

सत्यापन प्रतीक्षित

यह क्यों है

सार्वजनिक स्वास्थ्य इस बात पर निर्भर करता है कि व्यक्ति जानबूझकर या लापरवाही से दूसरों को गंभीर रोग के संपर्क में न लाएँ। यह धारा ऐसे लापरवाह आचरण को दंडित करती है—जैसे अलग-थलग रहने की चिकित्सकीय सलाह की अनदेखी करना—जो खतरनाक संक्रमण के फैलने का जोखिम पैदा करता है, भले ही किसी को हानि पहुँचाने का कोई उद्देश्य न हो। रोग प्रकोपों के दौरान, जब अधिकारी उन लोगों के विरुद्ध इसका उपयोग करते थे जो जोखिम जानते हुए भी आइसोलेशन या संगरोध (quarantine) के निर्देशों का उल्लंघन करते थे, तब इस पर नया ध्यान गया। 1 July 2024 से प्रभावी भारतीय न्याय संहिता (Bharatiya Nyaya Sanhita), 2023 द्वारा प्रतिस्थापित।