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सं Samvidhan

Indian Penal Code, 1860

धारा 270

repealed

Malignant act likely to spread infection of disease dangerous to life

सत्यापन प्रतीक्षित

यह क्यों है

यह धारा पिछली धारा जैसे ही खतरनाक आचरण को दंडित करती है, पर यहाँ व्यक्ति लापरवाही नहीं बल्कि दुराशय से—यानी नुकसान पहुँचाने के उद्देश्य से—काम करता है। क्योंकि प्राणघातक रोग फैलाने का जानबूझकर किया गया प्रयास साधारण लापरवाही से कहीं अधिक दोषपूर्ण है, इसलिए यहाँ अधिकतम दंड चार गुना अधिक रखा गया है। भारतीय न्याय संहिता, 2023 द्वारा प्रतिस्थापित, प्रभावी 1 July 2024 से।