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सं Samvidhan

Indian Penal Code, 1860

धारा 135

repealed

Abetment of desertion of soldier, sailor or airman

सत्यापन प्रतीक्षित

यह क्यों है

यह प्रावधान औपनिवेशिक काल के उस कानून से आया है जिसका उद्देश्य सशस्त्र बलों के अनुशासन और अखंडता की रक्षा करना था। पलायन सैन्य क्षमता और मनोबल को कमजोर करता है, इसलिए कानून को इस तरह विस्तारित किया गया कि केवल पलायन करने वाले (जिन पर सैन्य कानून लागू होता है) ही नहीं, बल्कि ऐसे पलायन को उकसाने या बढ़ावा देने वाले नागरिकों अथवा अन्य व्यक्तियों को भी दंडित किया जा सके, ताकि तृतीय पक्ष बिना परिणाम भुगते बलों को कमजोर न कर सकें।

आम गलतफहमियाँ
  • मिथक: केवल पलायन करने वाले सैनिक को ही दंड दिया जा सकता है, उनकी मदद करने वाले को नहीं।

    तथ्य: कानून उन लोगों को भी दंडित करता है जो पलायन का अभिवर्धन (अबेटमेंट) करते हैं या उसमें सहायता देते हैं, चाहे वे नागरिक ही क्यों न हों।