Bharatiya Sakshya Adhiniyam, 2023
धारा 59
Proof of documents by primary evidence
Documents shall be proved by primary evidence except in the cases hereinafter mentioned.
सत्यापन प्रतीक्षित
यह क्यों है
अदालतों को यह विश्वसनीय प्रमाण चाहिए होता है कि दस्तावेज़ वास्तव में क्या कहता है, और मूल सबसे भरोसेमंद स्रोत है क्योंकि प्रतियों में फेरबदल, टंकण-त्रुटि या अपूर्णता की आशंका रहती है। यह सिद्धांत इंग्लिश कॉमन लॉ के साक्ष्य-नियमों से आया, भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 में धारा 64 के रूप में समाहित हुआ, और अब भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 2023 (Bharatiya Sakshya Adhiniyam, 2023) में धारा 59 के रूप में जारी है, जहाँ इलेक्ट्रॉनिक अभिलेखों के लिए आस-पास के प्रावधानों का आधुनिकीकरण करते हुए मूल नियम को यथावत रखा गया है।
न्यायालय इसे कैसे पढ़ते हैं
पुरानी धारा 64 (साक्ष्य अधिनियम) के अंतर्गत अदालतों ने लगातार कहा कि ‘उत्तम साक्ष्य नियम’ के अनुसार मूल दस्तावेज़ आवश्यक है, जब तक कोई मान्य अपवाद—जैसे गुम होना, नष्ट हो जाना, या दस्तावेज़ का विपक्षी पक्ष के कब्जे में होना—लागू न हो। निर्णयों ने रेखांकित किया कि गौण साक्ष्य को सहजता से स्वीकार नहीं किया जा सकता—पहले यह आधार रखना पड़ता है कि मूल क्यों प्रस्तुत नहीं किया जा सकता। ये व्याख्यात्मक सिद्धांत भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 2023 की पुनर्क्रमित धारा 59 (BSA, 2023) के तहत भी अदालतों का मार्गदर्शन करते रहेंगे, यद्यपि नए अधिनियम के अंतर्गत पृथक न्यायनिर्णयों का पर्याप्त निकाय बनना अभी शेष है।
आम गलतफहमियाँ
मिथक: यह कहना कि फोटोकॉपी या स्कैन की गई प्रति हमेशा किसी दस्तावेज़ की बात सिद्ध करने के लिए पर्याप्त है—गलत है।
तथ्य: अदालतें मूल दस्तावेज़ (प्राथमिक साक्ष्य) की मांग करती हैं, जब तक कोई विशिष्ट विधिक अपवाद प्रतियां जैसे गौण साक्ष्य स्वीकार करने की अनुमति न दे।
मिथक: यह नियम केवल कागज़ी दस्तावेज़ों पर ही लागू होता है—यह कथन गलत है।
तथ्य: भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 2023 (Bharatiya Sakshya Adhiniyam, 2023) की व्यापक योजना इलेक्ट्रॉनिक अभिलेखों को भी संबोधित करती है, और उनसे सम्बद्ध प्रावधानों के तहत समान ‘उत्तम साक्ष्य’ सिद्धांत वहाँ तक विस्तृत हैं, यद्यपि यह विशिष्ट धारा सामान्य प्राथमिक साक्ष्य नियम पर केंद्रित है।