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सं Samvidhan

Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita, 2023

धारा 302

Power to require attendance of prisoners

सत्यापन प्रतीक्षित

यह क्यों है

कभी‑कभी न्यायालय को ऐसे व्यक्ति की भौतिक उपस्थिति चाहिए होती है जो पहले से ही अभिरक्षा में है—चाहे किसी अन्य मामले में अभियुक्त के रूप में हो या केवल गवाह के रूप में—ताकि मामला आगे बढ़ सके। यह प्रावधान कारागार को उस व्यक्ति का उत्पादन कराने का वैधानिक तंत्र उपलब्ध कराता है, और जब आदेश किसी कनिष्ठ मजिस्ट्रेट द्वारा हो तो वरिष्ठ‑मजिस्ट्रेट की निगरानी अनिवार्य करके, बंदियों को अनावश्यक या अतिरेक ढंग से जेल से अंदर‑बाहर कराए जाने से सुरक्षा देता है।