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सं Samvidhan

Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita, 2023

धारा 304

Officer in charge of prison to abstain from carrying out order in certain

सत्यापन प्रतीक्षित

यह क्यों है

यह प्रावधान न्यायालय की किसी बंदी की उपस्थिति की आवश्यकता और यथार्थ तथा सुरक्षा संबंधी चिंताओं—स्वास्थ्य, समानांतर विधिक कार्यवाहियां, सीमित अवशिष्ट हिरासत अवधि, या किसी विशिष्ट सरकारी प्रतिबंध—के बीच संतुलन स्थापित करता है। कानून कारागार अधिकारी को चुपचाप आदेश अनदेखा करने के बजाय अपने कारण औपचारिक रूप से लिखित में बताने के लिए बाध्य करता है, जिससे प्रक्रिया जवाबदेह रहती है। निकट दूरी के अपवाद से स्पष्ट है कि जहां व्यवहारिक रूप से संभव हो, कानून न्याय को साधने का प्रयास करता है।