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सं Samvidhan

Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita, 2023

धारा 279

Non-appearance or death of complainant

सत्यापन प्रतीक्षित

यह क्यों है

यह प्रावधान समन-वादों में अभियुक्तों को सिर्फ इसलिए अनिश्चित limbo में अटके रहने से रोकता है कि शिकायतकर्ता की रुचि घट गई, वह कहीं और चला गया, या उसका निधन हो गया; साथ ही, यदि शिकायतकर्ता का विधिक प्रतिनिधित्व हो या न्यायालय ठहराए कि व्यक्तिगत उपस्थिति अनिवार्य नहीं है, तो मामला विधिवत आगे बढ़ सकता है। यह पूर्व दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 256 के अनुरूप है।