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सं Samvidhan

Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita, 2023

धारा 280

Withdrawal of complaint

सत्यापन प्रतीक्षित

यह क्यों है

यह व्यवस्था परिस्थितियाँ बदल जाने पर शिकायतकर्ता को अभियुक्त के विरुद्ध कार्यवाही समाप्त करने की सुविधा देती है—जैसे सच्ची सुलह-साफ़ी, यह समझ आ जाना कि शिकायत भूलवश थी, या यह कि उसे आगे बढ़ाने से अब कोई उद्देश्य सिद्ध नहीं होगा—साथ ही मजिस्ट्रेट की यह संतुष्टि आवश्यक रखती है कि कारण वास्तविक और पर्याप्त है, ताकि वापसी का दुरुपयोग कर प्रक्रिया से छेड़छाड़ न हो। यह पुराने दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 257 का समतुल्य है।

आम गलतफहमियाँ
  • मिथक: एक बार आपराधिक शिकायत दायर हो जाने पर, उसे कभी वापस नहीं लिया जा सकता।

    तथ्य: यदि मजिस्ट्रेट इस निष्कर्ष पर संतुष्ट हों कि पर्याप्त आधार हैं, तो अंतिम आदेश से पहले शिकायतकर्ता अपनी शिकायत वापस ले सकता है, और इसका परिणाम अभियुक्त के बरी होने में होता है।