Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita, 2023
धारा 171
Prevention of injury to public property
A police officer may of his own authority interpose to prevent any injury attempted to be committed in his view to any public property, movable or immovable, or the removal or injury of any public landmark, buoy or other mark used for navigation.
सत्यापन प्रतीक्षित
यह क्यों है
यह उपबंध दंड प्रक्रिया संहिता के पुराने प्रावधान (धारा 153) की निरंतरता है, जिसका उद्देश्य पुलिस अधिकारियों को वास्तविक समय में सरकारी और सार्वजनिक संपत्तियों की रक्षा के लिए व्यावहारिक अधिकार देना है। क्योंकि सार्वजनिक संपत्ति या नौपरिवहन सहायता को क्षति तेज़ी से हो सकती है और उसका प्रभाव दीर्घकालिक हो सकता है, इसलिए विधायकों ने अधिकारियों को यह प्रत्यक्ष शक्ति दी कि जैसे ही वे ऐसे कृत्य को अपनी आंखों से देखें, वे पूर्व स्वीकृति लेने की बाध्यता के बिना तुरंत हस्तक्षेप कर सकें; अन्यथा रोकथाम का उद्देश्य ही विफल हो जाता।
आम गलतफहमियाँ
मिथक: पुलिस को सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान से बचाने के लिए कार्रवाई करने से पहले न्यायालय का आदेश या वरिष्ठ की मंजूरी चाहिए।
तथ्य: यह कानून अधिकारी को यह शक्ति देता है कि यदि वह स्वयं अपनी आंखों से कृत्य होते हुए देखे, तो वह अपने अधिकार पर तुरंत कार्रवाई कर सके।
मिथक: यह शक्ति निजी संपत्ति से जुड़े विवादों पर भी लागू होती है।
तथ्य: यह प्रावधान केवल सार्वजनिक संपत्ति और नौपरिवहन संकेतकों तक सीमित है; निजी संपत्ति या व्यक्तिगत विवादों पर लागू नहीं होता।