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सं Samvidhan

Bharatiya Nyaya Sanhita, 2023

धारा 291

Negligent conduct with respect to animal

सत्यापन प्रतीक्षित

यह क्यों है

यह प्रावधान खतरनाक या अप्रत्याशित पशुओं—जैसे पहरे के कुत्ते, साँड, व्यावसायिक रूप से प्रयुक्त हाथी इत्यादि—के स्वामियों पर उन्हें उचित रूप से बाँधकर/नियंत्रण में रखने की जिम्मेदारी डालता है। इसका उद्देश्य जन-सुरक्षा है और यह पशु-पालन को नहीं, बल्कि लापरवाही को लक्ष्य करता है।

आम गलतफहमियाँ
  • मिथक: यह कानून केवल बाघ या साँड जैसे जंगली या खतरनाक पशुओं पर ही लागू होता है—यह कथन गलत है।

    तथ्य: यह उस किसी भी पशु पर लागू होता है जो किसी व्यक्ति के आधिपत्य/हिरासत में हो—पालतू कुत्ते भी शामिल हैं—यदि स्वामी लापरवाही से मानव जीवन के लिए खतरे या गंभीर चोट से बचाव करने में विफल रहता है।