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सं Samvidhan

Bharatiya Nyaya Sanhita, 2023

धारा 290

Negligent conduct with respect to pulling down, repairing or constructing buildings, etc

सत्यापन प्रतीक्षित

यह क्यों है

निर्माण तथा ध्वस्तीकरण स्थल स्वभावतः जोखिमभरे होते हैं। यह प्रावधान (पुराने IPC Section 268 काल के लोक-सुरक्षा अपराध समूह से लिया गया) इसलिए है ताकि जब निर्माता, ध्वस्तीकरण दल और संपत्ति-मालिक आधारभूत सुरक्षा उपाय—जैसे दीवारों को सहारा देना, स्थल को घेराबंदी/बैरिकेड करना, या संरचनात्मक स्थिरता जाँचना—छोड़ देते हैं और वह लापरवाही राहगीरों या श्रमिकों को ढहाव से मृत्यु के जोखिम में डालती है, तब उन्हें जवाबदेह ठहराया जा सके।

आम गलतफहमियाँ
  • मिथक: आपको इस धारा के तहत तभी दंडित किया जा सकता है जब वास्तव में किसी को चोट पहुँचे या मृत्यु हो।

    तथ्य: कानून सुरक्षा एहतियात न लेने की लापरवाही को ही दंडित करता है—वास्तविक चोट आवश्यक नहीं; केवल जीवन के लिए संभावित ख़तरा पर्याप्त है।