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सं Samvidhan

Bharatiya Nyaya Sanhita, 2023

धारा 289

Negligent conduct with respect to machinery

सत्यापन प्रतीक्षित

यह क्यों है

औद्योगिक और यांत्रिक उपकरणों का उतावलेपन से संचालन या बिना बुनियादी सुरक्षा उपायों के रख-रखाव, विशेषकर श्रमिकों और आस-पास मौजूद लोगों के बीच, गंभीर चोट या मृत्यु का कारण बन सकता है। यह धारणा, पुराने IPC धारा 287 की निरंतरता के रूप में, मशीनरी के संबंध में युक्तिसंगत सावधानियाँ बरतने का एक आपराधिक-कानूनी न्यूनतम स्तर तय करती है, जो पृथक श्रम और कारखाना सुरक्षा विनियमों का पूरक है।