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सं Samvidhan

Bharatiya Nyaya Sanhita, 2023

धारा 284

Conveying person by water for hire in unsafe or overloaded vessel

सत्यापन प्रतीक्षित

यह क्यों है

भारत में, विशेषकर त्योहारों, बाढ़ के समय या ग्रामीण नदी-पार के दौरान, अधिक-भराव या समुद्र-योग्यता से वंचित (अनसीवर्थी) पोतों के कारण होने वाली नौका-दुर्घटनाएँ बार-बार होने वाली और टाली जा सकने वाली मौतों का कारण रही हैं। यह धारा, पुराने आईपीसी की धारा 282 की निरंतरता में, नाव संचालकों को आपराधिक रूप से उत्तरदायी ठहराती है जब वे जानते-बूझते या लापरवाही से असुरक्षित या अधिक-भरे परिवहन के जरिए किराया देकर यात्रा करने वाले यात्रियों को जोखिम में डालते हैं।