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सं Samvidhan

The Constitution of India

अनुच्छेद 80

राज्य सभा की संरचना

राज्य सभा की संरचना— (1) 12*** राज्य सभा]— (क) राष्ट्रपति द्वारा खंड (3) के उपबंधों के अनुसार नामनिर्देशित किए जाने वाले बारह सदस्यों; और (ख) राज्यों के 3और संघ राज्यक्षेत्रों के] दो सौ अड़तीस से अनधिक प्रतिनिधियों, से मिलकर बनेगी । (2) राज्य सभा में राज्यों के और 3और संघ राज्यक्षेत्रों के] प्रतिनिधियों द्वारा भरे जाने वाले स्थानों का आबंटन चौथी अनुसूची में इस निमित्त अंतर्विष्ट उपबंधों के अनुसार होगा । (3) राष्ट्रपति द्वारा खंड (1) के उपखंड (क) के अधीन नामनिर्देशित किए जाने वाले सदस्य ऐसे व्यक्ति होंगे जिन्हें निम्नलिखित विषयों के संबंध में विशेष ज्ञान या व्यावहारिक अनुभव है, अर्थात्:— साहित्य, विज्ञान, कला और समाज सेवा । (4) राज्य सभा में प्रत्येक 1*** राज्य के प्रतिनिधियों का निर्वाचन उस राज्य की विधान सभा के निर्वाचित सदस्यों द्वारा आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा किया जाएगा । (5) राज्य सभा में 2संघ राज्यक्षेत्रों] के प्रतिनिधि ऐसी रीति से चुने जाएंगे जो संसद् विधि द्वारा विहित करे ।

सत्यापन प्रतीक्षित

यह क्यों है

निर्माताओं का उद्देश्य था कि राज्य सभा राज्यों का प्रतिनिधित्व करने वाली संस्था हो (संघीय संतुलन, जैसे अनेक संघीय देशों में उच्च सदन), और साथ ही प्रत्यक्ष रूप से चुनी जाने वाली लोक सभा से भिन्न भी रहे। राज्य विधान सभाओं द्वारा परोक्ष चुनाव का आशय था कि राज्य हितों का परिलक्षण हो और सदन अधिक विचारशील, कम जनोन्मुखी बने। 12 नामित सीटें इसलिए जोड़ी गईं ताकि साहित्य, विज्ञान, कला और सामाजिक सेवा जैसे क्षेत्रों के विशिष्ट लोग—जो प्रत्यक्ष चुनाव न जीत पाएं—भी संसद को अपना विशेषज्ञ योगदान दे सकें; यह विचार आंशिक रूप से अन्य देशों के उच्च सदनों से प्रेरित संरचना और आम्बेडकर की ‘पुनरावलोकन करने वाले सदन’ की दृष्टि से जोड़ा जाता है।

न्यायालय इसे कैसे पढ़ते हैं

अदालतों ने प्रायः इस अनुच्छेद की परीक्षा नामित सदस्यों की भूमिका और उनकी स्वतंत्रता के संदर्भ में की है। जब नामित सदस्य चुनाव लड़ते हैं या राजनीतिक भूमिकाएँ ग्रहण करते हैं, तब यह चर्चा हुई है कि विशेषज्ञता हेतु नामांकन का उद्देश्य बाद की दल-सम्बद्धता से टकराता है या नहीं; फिर भी ऐसा कोई ऐतिहासिक निर्णय नहीं है जिसने अनुच्छेद 80 को निरस्त किया हो या मूल रूप से पुनर्व्याख्यायित किया हो। न्यायिक ध्यान अधिकतर सम्बद्ध प्रावधानों पर गया है, जैसे राज्य प्रतिनिधित्व हेतु ‘निवास’ शर्त कौन मानी जाए—जिस पर Kuldip Nayar v. Union of India (2006) में सर्वोच्च न्यायालय ने राज्य सभा उम्मीदवारों के लिए निवास-आवश्यकता हटाने की संसद की शक्ति तथा ऐसे चुनावों में खुला मतदान प्रणाली को वैध ठहराया।

आम गलतफहमियाँ
  • मिथक: यह कथन गलत है: राज्य सभा के सभी सदस्य लोक सभा सदस्यों की तरह जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित नहीं होते।

    तथ्य: राज्य सभा के सदस्य नागरिकों द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित नहीं होते। अधिकांश को राज्यों की विधान सभाओं के निर्वाचित सदस्य चुनते हैं, और 12 को राष्ट्रपति नामित करते हैं।

  • मिथक: 238 राज्य सभा सीटें राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए कोई स्थायी, अपरिवर्तनीय संख्या नहीं हैं।

    तथ्य: अनुच्छेद 80(1)(b) ऐसे सदस्यों की संख्या पर ‘अधिकतम’ 238 की सीमा तय करता है, और वास्तविक सीट-वितरण चौथी अनुसूची पर निर्भर करता है, जिसे संसद संशोधित कर सकती है।

  • मिथक: यह कथन गलत है: नामित सदस्यों के लिए किसी राजनीतिक दल से असंबद्ध रहना और कभी भी किसी दल में न जाना अनिवार्य नहीं बनाया गया है।

    तथ्य: संविधान नामित सदस्यों को नामांकन के बाद किसी राजनीतिक दल में शामिल होने से नहीं रोकता; हालांकि ऐसा छह माह के भीतर करने पर कुछ दलबदल-रोध संबंधी सुरक्षा पर प्रभाव पड़ सकता है।