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सं Samvidhan

The Constitution of India

अनुच्छेद 7

पाकिस्तान को प्रव्रजन करने वाले कुछ व्यक्तियों के नागरिकता के अधिकार

पाकिस्तान को प्रव्रजन करने वाले कुछ व्यक्तियों के नागरिकता के अधिकार- अनुच्छेद 5 और अनुच्छेद 6 में किसी बात के होते हुए भी, कोई व्यक्ति जिसने 1 मार्च, 1947 के पश्चात् भारत के राज्यक्षेत्र से ऐसे राज्यक्षेत्र को, जो इस समय पाकिस्तान के अंतर्गत है, प्रव्रजन किया है, भारत का नागरिक नहीं समझा जाएगा: परंतु इस अनुच्छेद की कोई बात ऐसे व्यक्ति को लागू नहीं होगी जो ऐसे राज्यक्षेत्र को, जो इस समय पाकिस्तान के अंतर्गत है, प्रव्रजन करने के पश्चात् भारत के राज्यक्षेत्र को ऐसी अनुज्ञा के अधीन लौट आया है जो पुनर्वास के लिए या स्थायी रूप से लौटने के लिए किसी विधि के प्राधिकार द्वारा या उसके अधीन दी गई है और प्रत्येक ऐसे व्यक्ति के बारे में अनुच्छेद 6 के खंड (ख) के प्रयोजनों के लिए यह समझा जाएगा कि उसने भारत के राज्यक्षेत्र को 19 जुलाई, 1948 के पश्चात् प्रव्रजन किया है ।

सत्यापन प्रतीक्षित

यह क्यों है

1947 के विभाजन से भारत और पाकिस्तान के बीच व्यापक दोतरफा पलायन हुआ। संविधान-निर्माताओं को यह तय करने के लिए स्पष्ट कट-ऑफ नियम चाहिए थे कि नई सीमा पार करने वाले—अक्सर अराजकता और बदलती राजनीतिक सीमाओं के बीच कई बार आने-जाने वाले—लोगों की नागरिकता कैसे तय हो। अनुच्छेद 7 विशेष रूप से पाकिस्तान चले गए व्यक्तियों के लिए स्वतः भारतीय नागरिकता का द्वार बंद करता है, पर साथ ही ठीक तरह से प्रलेखित होकर लौटने वालों के लिए संकीर्ण कानूनी राह खुली रखता है, ताकि सुरक्षा चिंताओं और मानवीय पुनर्वास के बीच संतुलन बना रहे।

न्यायालय इसे कैसे पढ़ते हैं

उच्चतम न्यायालय ने, विशेषकर State of Bihar v. Amar Singh जैसे मामलों और विभाजन-कालीन नागरिकता विवादों में, अनुच्छेद 7 को अनुच्छेद 5 और 6 पर एक सोची-समझी, संकीर्ण अपवाद के रूप में पढ़ा है। न्यायालय ने रेखांकित किया कि केवल 1 मार्च 1947 ‘के बाद’ का प्रवासन ही वर्जना को सक्रिय करता है, और उपबंध के तहत परमिट-आधारित वापसी का मार्ग सख्ती से पूरा होना चाहिए—केवल शारीरिक रूप से लौट आना, बिना वैध परमिट के, नागरिकता का दावा बहाल नहीं करता।

आम गलतफहमियाँ
  • मिथक: जो कोई पाकिस्तान गया और बाद में भारत लौटा, वह अपने-आप फिर से भारतीय नागरिक बन गया—यह कथन गलत है।

    तथ्य: अनुच्छेद 7 कहता है कि ऐसे लोगों को केवल तभी नागरिकता पर पुनर्विचार का अवसर मिलता है जब वे विधि के अंतर्गत जारी वैध पुनर्वास या स्थायी-वापसी परमिट लेकर लौटें; मात्र शारीरिक रूप से लौट आना पर्याप्त नहीं है।

  • मिथक: अनुच्छेद 7 भारत और पाकिस्तान के बीच हुई सभी प्रवास घटनाओं पर, समय की परवाह किए बिना, लागू होता है—यह कथन गलत है।

    तथ्य: यह विशेष रूप से केवल 1 मार्च 1947 के बाद पाकिस्तान की ओर हुए प्रवास पर ही लागू होता है।