The Constitution of India
अनुच्छेद 243P
परिभाषाएं
परिभाषाएं — इस भाग में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, — (क) “समिति” से अनुच्छेद 243ध के अधीन गठित समिति अभिप्रेत है; (ख) “जिला” से किसी राज्य का जिला अभिप्रेत है; (ग) “महानगर क्षेत्र” से दस लाख या उससे अधिक जनसंख्या वाला ऐसा क्षेत्र अभिप्रेत है जिसमें एक या अधिक जिले समाविष्ट हैं और जो दो या अधिक नगरपालिकाओं या पंचायतों या अन्य संलग्न क्षेत्रों से मिलकर बनता है तथा जिसे राज्यपाल, इस भाग के प्रयोजनों के लिए, लोक अधिसूचना द्वारा, महानगर क्षेत्र के रूप में विनिर्दिष्ट करे; (घ) “नगरपालिका क्षेत्र” से राज्यपाल द्वारा अधिसूचित किसी नगरपालिका का प्रादेशिक क्षेत्र अभिप्रेत है; (ङ) “नगरपालिका” से अनुच्छेद 243थ के अधीन गठित स्वायत्त शासन की कोई संस्था अभिप्रेत है; (च) “पंचायत” से अनुच्छेद 243ख के अधीन गठित कोई पंचायत अभिप्रेत है; (छ) “जनसंख्या” से ऐसी अंतिम पूर्ववर्ती जनगणना में अभिनिश्चित की गई जनसंख्या अभिप्रेत है जिसके सुसंगत आंकड़े प्रकाशित हो गए हैं ।
सत्यापन प्रतीक्षित
यह क्यों है
संविधान का भाग IXA, जिसे 1992 में 74वें संशोधन द्वारा जोड़ा गया, ने शहरी स्थानीय स्वशासन (नगरपालिकाएँ) का संवैधानिक ढांचा स्थापित किया। क्योंकि इस भाग में ‘महानगरीय क्षेत्र’ और ‘नगरीय क्षेत्र’ जैसे विशिष्ट शब्द बार‑बार आते हैं, इसलिए अनुच्छेद 243P जोड़ा गया ताकि इन शब्दों के सटीक और एकरूप अर्थ तय किए जा सकें, जिससे विभिन्न राज्यों में शहरी शासन संरचनाओं की पहचान, वर्गीकरण और प्रशासन में अस्पष्टता न रहे।
आम गलतफहमियाँ
मिथक: ‘महानगरीय क्षेत्र’ मात्र कोई भी बड़ा शहर है।
तथ्य: अनुच्छेद 243P(क) के अंतर्गत इसका अर्थ विशेष रूप से ऐसा क्षेत्र है जिसकी आबादी 10 लाख या उससे अधिक हो, जो दो या अधिक नगरपालिकाओं, पंचायतों या सटे हुए क्षेत्रों को मिलाकर बने, और जिसे राज्यपाल द्वारा औपचारिक रूप से अधिसूचित किए जाने के बाद ही ‘महानगरीय क्षेत्र’ माना जाए।
मिथक: ‘जनसंख्या’ का अर्थ वर्तमान समय का वास्तविक‑समय (रियल‑टाइम) गणना‑आंकड़ा है।
तथ्य: अनुच्छेद 243P(ग) में ‘जनसंख्या’ को नवीनतम प्रकाशित जनगणना के आँकड़ों के रूप में परिभाषित किया गया है, न कि तात्कालिक या अनुमानित आँकड़ों के रूप में।