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सं Samvidhan

The Constitution of India

अनुच्छेद 160

कुछ आकस्मिकताओं में राज्यपाल के कृत्यों का निर्वहन

कुछ आकस्मिकताओं में राज्यपाल के कृत्यों का निर्वहन— राष्ट्रपति ऐसी किसी आकस्मिकता में, जो इस अध्याय में उपबंधित नहीं है, राज्य के राज्यपाल के कृत्यों के निर्वहन के लिए ऐसा उपबंध कर सकेगा जो वह ठीक समझता है ।

सत्यापन प्रतीक्षित

यह क्यों है

संविधान का राज्यपाल पर अध्याय (अनुच्छेद 153-161) राज्यपाल के पद की रूपरेखा तो बनाता है, पर हर संभावित रिक्ति या अंतराल—जैसे अचानक रिक्ति, बीमारी, या बिना त्वरित नियुक्ति के अनुपस्थिति—की पूर्वानुमान नहीं कर सका। अनुच्छेद 160 राष्ट्रपति को एक लचीली, सर्वसमावेशी शक्ति देता है ताकि राज्य में राज्यपाल के कार्य निरंतर होते रहें और किसी अनपेक्षित आपदा के कारण शासन-व्यवस्था ठप न पड़े।

न्यायालय इसे कैसे पढ़ते हैं

अनुच्छेद 160 की पृथक रूप से व्याख्या करने वाले सर्वोच्च न्यायालय के महत्वपूर्ण निर्णयों का बड़ा संग्रह नहीं है, क्योंकि यह एक अवशिष्ट, रिक्ति-पूरक प्रावधान के रूप में काम करता है। न्यायालयों ने सामान्यतः इसे राज्य की संवैधानिक मशीनरी की निरंतरता सुनिश्चित करने वाली व्यापक संवैधानिक योजना का हिस्सा माना है, और इसे अनुच्छेद 156 (राज्यपाल का कार्यकाल) तथा अनुच्छेद 153 (प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल, या एक से अधिक राज्यों के लिए एक राज्यपाल) जैसे संबंधित प्रावधानों के साथ पढ़ा है।

आम गलतफहमियाँ
  • मिथक: अनुच्छेद 160 राष्ट्रपति को मनमाने समय पर राज्यपाल को हटाने की शक्ति देता है।

    तथ्य: यह अनुच्छेद केवल आपात या अप्रत्याशित स्थिति में उत्पन्न रिक्तियों को भरने के लिए है—यह राष्ट्रपति को कार्यरत, सामान्य रूप से कार्य कर रहे राज्यपाल को हटाने या प्रतिस्थापित करने की कोई सामान्य शक्ति नहीं देता।

  • मिथक: अनुच्छेद 160 के अंतर्गत कोई निश्चित, नामित पदाधिकारी (जैसे ‘उप-राज्यपाल’) स्वचालित रूप से कार्यभार संभालता है।

    तथ्य: संविधान यह निर्धारित नहीं करता कि कार्यभार कौन संभालेगा; राष्ट्रपति प्रत्येक स्थिति के अनुसार उपयुक्त प्रावधान तय करते हैं।