Indian Penal Code, 1860
धारा 47
repealedAnimal
The word “animal” denotes any living creature, other than a human being.
सत्यापन प्रतीक्षित
यह क्यों है
आईपीसी को ‘पशु’ की स्पष्ट और सरल परिभाषा चाहिए थी, क्योंकि संहिता की कई धाराएँ पशुओं से संबंधित अपराधों—जैसे पशुओं पर क्रूरता, पशुओं की हत्या या अंग-भंग द्वारा शरारत, तथा पशु-चोरी—से जुड़ी हैं। ‘पशु’ को संकरा अर्थ देने (जैसे केवल स्तनधारी या पालतू प्राणी) के बजाय, प्रारूपकारों ने व्यापक और समावेशी परिभाषा चुनी ताकि सभी मानवेतर सजीव प्राणी संहिता के संरक्षण या प्रासंगिकता के दायरे में आ जाएँ, और प्रजाति-आधारित अस्पष्टता या कानूनी छिद्रों से बचा जा सके।
आम गलतफहमियाँ
मिथक: आईपीसी में ‘पशु’ शब्द केवल सामान्य पालतू या खेतिहर प्राणियों—जैसे कुत्ते, बिल्लियाँ और गायें—तक सीमित रहता है।
तथ्य: आईपीसी की परिभाषा कहीं अधिक व्यापक है: इसमें हर वह सजीव शामिल है जो मानव नहीं है, जैसे पक्षी, मछलियाँ और कीट-पतंगे।